How To Apply For Birth Certificate Online जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं ?

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जन्म प्रमाण पत्र च्चे का सबसे पहला हक माना जाता है | जन्म प्रमाण पत्र सभी व्यक्ति के जीवन में हुआ आवश्यक दस्तावेज है जिसके माध्यम से वह अपनी जन्म से संबंधित सभी जानकारी को स्पष्ट कर सकते हैं | यह सभी नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण दस्तावेज है | जो व्यक्ति की जन्म तिथि और तथ्यों को स्थापित करता है | भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यह एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है |

                                                                                      भारत सरकार के माध्यम से देश के सभी नागरिकों के लिए उनके राज्य के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन जारी कर दिया गया है | हां तो दोस्तों लेकिन कई बार जन्म पंजीकरण प्रक्रिया की पूरी जानकारी ना होने और लोगों की अलग-अलग राय से बढ़ती परेशानी की वजह से बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है |

                                                अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आपकी इस परेशानी का समाधान हम मोमजंक्शन के इस लेख में लेकर आए हैं | यहां आपको जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात की जानकारी मिलेगी, जिसकी मदद से आप आसानी से अपने बच्चों का जन्म पंजीकरण करवा सकते हैं |बर्थ सर्टिफिकेट से संबंधित कई सवाल आपके जेहन में होंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं की बर्थ सर्टिफिकेट होता क्या है |

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बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है?

बर्थ सर्टिफिकेट सभी व्यक्तियों के जीवन में वह जरूरी दस्तावेज है जिसके आधार पर वह आपने जन्म से जुड़ी व्यक्तिगत को प्रमाणित कर सकते हैं | जन्म प्रमाण पत्र हर एक व्यक्ति के जन्म के समय उनके माता-पिता को दिया जाता है, इस दस्तावेज में बच्चे के माता-पिता से जुड़ी जानकारी, जन्म के समय अस्पताल से संबंधित जानकारी एवं बच्चे के जन्म स्थान, जन्म तिथि और उसके राष्ट्रीयता से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विवरण को जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाता है।

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                                                         इस दस्तावेज के आधार पर व्यक्ति भविष्य में अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं | यह राज्य सरकार के Authority द्वारा एक वैध दस्तावेज के रूप में जारी किया जाता है | यह दस्तावेज के समान शिशु की पहचान के रूप में भी काम आता है, आसान शब्दों में कहें तो जन्म का पंजीकरण यानी बर्थ सर्टिफिकेट प्रत्येक बच्चे का अधिकार है |जन्म प्रमाण पत्र को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए पढ़ते रहे यह लेख।

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जाने क्यों बात से टिकट का होना अनिवार्य है?

बर्थ सर्टिफिकेट के माध्यम से व्यक्ति सभी सरकारी सेवाओं का फायदा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं | शिक्षण संस्थान में एडमिशन से संबंधित सभी फायदा को प्राप्त कर सकते हैं | बाल विवाह जैसे अपराधों को रोकने के लिए आयु प्रमाण पत्र का प्रयोग कर सकते हैं | अपनी व्यक्तिगत जानकारी को इस दस्तावेज के माध्यम से प्रमाणित कर सकते हैं | इसलिए, बस सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है | इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारियों पर भी नजर डाल लेते हैं –

  • अपनी पहचान स्थापित व साबित करने के लिए |
  • सरकारी योजनाओं का फायदा पाने के लिए |
  • कॉलेज में प्रवेश |
  • पासपोर्ट आवेदन |
  • विरासत और संपत्ति के दबाव के लिए |
  • बाल विवाह सहित दुर्व्यवहार और शोषण के मामले से लड़ने के लिए |
  • आप्रवासन – जैसे ग्रीन कार्ड के लिए |
  • रोजगार के समान के लिए आयु प्रमाण पत्र |

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बर्थ सर्टिफिकेट कहां बनता है ?

जन्म प्रमाण पत्र उन पंजीकरण केंद्रों व कार्यालय से जारी किए जाते हैं, जहां बच्चे के जन्म के समय उसके माता-पिता रो रहे थे |
मुख्य रूप से बर्थ सर्टिफिकेट इन जगहों से जारी होते हैं –

  • नगर पालिका
  • नगर पालिका परिषद
  • नगर निगम
  • ग्राम पंचायत (गांव में)

जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया

जन्म प्रमाण पत्र आवेदन के लिए आपको पहले जन्म का पंजीकरण कराना होगा | प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए RED अधिनियम, 1969 के तहत जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए सभी क्षेत्रों के लिए रजिस्टर तैनात किए गए हैं | बर्थ एक्ट, 1969 के तहत अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम या अन्य स्थानों में जन्म व्यक्ति की सूचना को जन्म पंजीकरण के अनुसार, बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर रजिस्टर को सूचित करना आवश्यक है

ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें ?

  • संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय से जन्म पंजीकरण फार्म ले |
  • अगर बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ है तो अस्पताल कर्मचारी आपको खुद ही फार्म दे देंगे |
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवार सभी दस्तावेज के साथ अपने जिस भी कार्यालय से फॉर्म लिया है उसी कार्यालय में जमा कर दें |
  • उसके बाद रजिस्टर में जन्म के सभी रिकॉर्ड जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता-पिता का नाम अस्पताल का नाम इत्यादि रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन किया जाएगा |
  • सभी रिकॉर्ड वेरीफाई हो जाने पर जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा |
  • 15 से 20 दिनों के बाद उम्मीदवार के द्वारा रजिस्टर पते पर जन्म प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा या उम्मीदवार कार्यालय में जाकर स्वयं जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं |

जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

  • सबसे पहले वेबसाइट crsorgi.gov.in पर जाए |
  • दाई ओर आपको साइन- अप बटन दिखेगा |
  • इस साइन अप और बटन पर क्लिक करें |
  • साइन अप बॉक्स पर क्लिक करने के बाद एक नया विंडो दिखाई देगा |
  • इसमें बॉक्स में मांगे गए विवरण भरे जैसे नाम, आईटी, जिला, शहर /गांव, मोबाइल नंबर, जन्म स्थान |
  • सत्यापन कोड दर्ज करके रजिस्टर टैब पर क्लिक करें |
  • पंजीकरण होने के बाद पुष्टि के लिए आपके ईमेल आईडी में मेल आएगा |
  • ईमेल इनबॉक्स पर आइए मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करके लॉगइन के लिए एक नया पासपोर्ट सेट करें |
  • कार्ड बनाने के बाद दोबारा से साइन इन करें |
  • अब एक फार्म पॉप अप होगा |
  • इसमें बच्चे, माता-पिता और स्थान के नाम को भरना होगा |
  • फार्म को भरकर 24 घंटे के बाद सबमिट करें |
  • इसका प्रिंट आउट भी निकाल ले और अपने कंप्यूटर पर एक सॉफ्ट कॉपी से डाउनलोड कर ले |
  • अब फार्म लेकर अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा करवा दें |
  • आवेदन पत्र जमा होने के बाद ई-मेल आईडी पर पुष्टि के लिए एक मेल आएगा |
  • मेल जरिए ही आवेदनकर्ता को जन्म प्रमाण पत्र के ऑनलाइन पंजीकरण के संबंध में सूचना मिलती रहेगी |

जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जरूरी दस्तावेज

जो उम्मीदवार जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन करेंगे उन्हें कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता भी होगी | हम आपको इन दस्तावेजों के विषय में बताने जा रहे हैं | बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी –

  • बच्चे के जन्म का प्रमाण जो अस्पताल द्वारा दिया गया हो
  • माता-पिता का पहचान पत्र या आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • शपथ पत्र अगर बच्चे के जन्म के 1 साल बाद जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हो तो |

जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए कितना शुल्क लगता है ?

  • बर्थ सर्टिफिकेट का पंजीकरण अगर शिशु के पैदा होने के 21 दिन के अंदर किया जाता है तो कोई शुल्क अदा नहीं करना होता है |
  • अगर 21 दिन से ज्यादा बीत जाते हैं तो 2 रुपया के समान विलंब शुल्क देने होते हैं |
  • शिशु के पैदा होने के 30 दिन से ज्यादा बीत जाने पर 5 रुपया का विलंब शुल्क देना होगा |
  • 1 वर्ष के भीतर जन्म को दर्ज नहीं किया गया तो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट के आदेश पर 10 भुगतान पर जन्म पंजीकृत किया जाता है |
  • ध्यान रहे कि हर राज्य का विलंब शुल्क अलग-अलग हो सकता है|

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✔️How can I get my birth certificate online in Bihar?

Step 1: Visit the official website of the Bihar government.
Step 2: Click on the “Birth Certificate” option to select Register Me.
Step 3: Fill up the online form to register yourself with the portal.
Step 4: After filling out the form, the applicant will receive an OTP to the registered mobile number.

✔️How can I check my birth certificate online?

-Click on the “List of services icon” and select “ ”
-Now Click on Apply icon under the Birth Registration and Certificate section.
-In the Login section, Click on “New Registration”
-Enter the Applicant’s personal details and address details.
-Set your USER ID and Password.

✔️How old are you if you were born?

The method is quite easy. If you were born in 2018 and are currently in 2022, then we only need to calculate using -min or subtraction, then 2022-2018 is 4 years.

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