मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन: Download Death Certificate Online

Death Certificate Online Apply: हमारे बहुत से भाई ऐसे है जिन्हे मृत्यु प्रमाण पत्र चेक करना नहीं आता तो आज हम आपको “मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन चेक” के बारें में जानकारी देने जा रहे है। बस इसके लिए आपको यह लेख ध्यान से पढ़ना होगा। घर में जब किसी की आकस्मिक मृत्यु या फिर प्राकृतिक मृत्यु हो जाती हैं और घर का कोई एक सदस्य हमें रोता-बिलखता छोड़ जाता हैं उस सूरत में हम कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर टूट से जाते हैं और हमारे रोजमर्रा के कार्यों में कहीं ना कहीं धीमापन आ जाता हैं और ऐसा होना बेहद स्वाभाविक हैं और होना ही चाहिए पर अपने परिजन की मृत्यु के साथ ही उसका अस्तित्व भी समाप्त नहीं होता हैं बल्कि मृत्यु के बाद कई ऐसे काम हैं जहां हमें उस दस्तावेज की जरुरत पड़ती हैं जो उन्हें मृत प्रमाणित करें।

Death Certificate Online Apply

मृत्यु प्रमाण पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है। जो कि मृतक के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र में मृतक की मृत्यु का कारण, तारीख आदि की जानकारी उपलब्ध होती है। यह प्रमाण पत्र हर धर्म के नागरिक को बनवाना अनिवार्य है। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को सौंपी जा सकती है। इसके अलावा यह प्रमाण पत्र बीमा का क्लेम करने के लिए भी अनिवार्य होता है। Death Certificate मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर बनवाना होता है। यदि प्रमाण पत्र मृतक के परिवार ने 21 दिन के अंदर अंदर नहीं बनवाया है तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होता है। मृत्यु पंजीकरण करवाने के लिए मृतक के परिवार को एक निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करना होता है। यह शुल्क अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग निर्धारित की गई है।

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मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन

जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उसके परिवार के सदस्य आवेदन कर सकते हैं। ये प्रमाण पत्र बनाने के लिए ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी या तहसील द्वारा जारी की गयी रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। प्रमाण पत्र बनने के बाद उसकी मृत्यु की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो जाती है। इसके बाद ही उस व्यक्ति से सम्बंधित सभी कार्य, ज़िम्मेदारियाँ और उसकी संपत्ति उसके परिवार के अन्य सदस्यों के सुपुर्द हो सकती है। आपको बता दें की मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा 21 दिनों के भीतर ही इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होता है। अन्यथा उसके बाद उन्हें जुर्माने का भुगतान भी करना पड़ेगा।
भारत सरकार के अंतर्गत मृतक व्यक्ति का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। परिवार के सदस्यों को मृतक व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवेदन करना आवश्यक है।

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Key Highlights Of Death Certificate

योजना का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
किस ने लांच की  भारत सरकार
लाभार्थी भारत के नागरिक
उद्देश्य मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करना
साल 2022
आधिकारिक वेबसाइट crsorgi.gov.in

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन उद्देश्य

Apply Death Certificate Online- मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक मृतक नागरिक का ऑनलाइन आवेदन करना है। यह आवेदन घर बैठे अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार के सदस्यों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि संपत्ति नामांकित व्यक्ति को देना, बीमा का क्लेम करना, किसी सरकारी योजना का लाभ लेना आदि। इन सभी समस्याओं से Death Certificate बनवा कर मुक्ति पाई जा सकती है। क्योंकि इन सभी के लिए यह प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

घर में किसी की मृत्यु के चलते न सिर्फ बाकी सदस्यों के लिए मुश्किल भरा समय होता है बल्कि अन्य आवश्यक कार्य भी करने होते हैं। ऐसे में इस प्रमाण पत्र को बनाने को लेकर बहुत बार देर हो जाती है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए अब केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही इस सुविधा को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब घर के सदस्यों को बिना कार्यालय जाए घर बैठकर ही आसानी से आवेदन करने की सुविधा प्राप्त होगी। ऐसे में उनके लिए ऑनलाइन माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना काफी आसान हो जाएगा। Death Certificate Online, Death Certificate Apply

Death Certificate के लाभ तथा विशेषताएं

  • Death Certificate एक बहुत महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज होता है।
  • यह प्रमाण पत्र मृतक के रिश्तेदारों को जारी किया जाता है।
  • प्रमाण पत्र में मृतक की मृत्यु का कारण, तारीख आदि की जानकारी उपलब्ध होती है।
  • अब सरकार द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
  • हर धर्म के नागरिक को अब यह प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
  • इस प्रमाण पत्र के माध्यम से मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को सौंपी जा सकती है, बीमा का क्लेम किया जा सकता है,
  • सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है आदि।
  • मृत्यु के 21 दिन के अंदर अंदर मृत्यु पंजीकरण करवाना होता है।
  • यदि मृतक के परिवार ने 21 दिन के अंदर अंदर मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाया है तो उन्हें जुर्माने का भुगतान करना होता है।
  • मृत्यु पंजीकरण करवाने के लिए मृतक के परिवार को एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होता है।
  • यह शुल्क अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग होती है।
  • यह प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पात्रता एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आवेदक मृतक का रिश्तेदार होना चाहिए
  • मृतक का राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आवेदन पत्र
  • मृतक के पासपोर्ट साइज फोटो
  • चिकित्सालय का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आवेदन कर्ता का आधार कार्ड

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Apply Death Certificate Online)

  • यदि आप उत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद यदि आप रजिस्टर्ड यूजर है तो अपना यूजर पासवर्ड डालकर लॉग इन करके आवेदन पत्र भर सकते है।
  • यदि आपरजिस्टर्ड यूजर नहीं है तो New Regsiter User पर क्लिक करके अपनी आईडी बनानी होगी।
  • आईडी बनाने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा। जिसमे आपकोमृत्यु प्रमाण पत्र का चयन करना होगा।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र का चयन करने के बाद आपकोउत्तर प्रदेश मृत्यु प्रमाण का आवेदन पत्र दिखेगा। जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा। इसके साथ ही आपको कुछ दस्तावेजो को इन्टरनेट की सहायता से अपलोड करना होगा।

Death Certificate बनवाने के लिए सभी राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट (Apply Death Certificate Online)

आंध्र प्रदेश  यहां क्लिक करें
 अरुणाचल प्रदेश  यहां क्लिक करें
आसाम  यहां क्लिक करें
 बिहार  यहां क्लिक करें
 छत्तीसगढ़  यहां क्लिक करें
 गोवा  यहां क्लिक करें
 गुजरात  यहां क्लिक करें
 हरियाणा  यहां क्लिक करें
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 झारखंड  यहां क्लिक करें
 कर्नाटका  यहां क्लिक करें
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 पंजाब  यहां क्लिक करें
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 दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दिउ  यहां क्लिक करें
 चंडीगढ़  यहां क्लिक करें
 अंडमान निकोबार आईलैंड  यहां क्लिक करें

Death Certificate ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने जिला कार्यालय में जाना होगा।
  • अपने जिला कार्यालय से मृत्यु पंजीकरण फॉर्म की मांग करें। अब इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी साफ शब्दों में भरे।
  • आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करें।
  • अब इस संपूर्ण फॉर्म को अपने जिला कार्यालय में जाकर जमा करवा दें। इस प्रकार आपके मृत्यु प्रमाण पत्र की ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। इस रेफरेंस नंबर को संभाल कर रखें इसके माध्यम से आप अपने पंजीकरण की स्थिति भी टाइप कर सकते हैं।

 

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सारांश (Summary)

तो दोस्तों आपको कैसी लगी यह Death Certificate की जानकारी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें और अगर आपका इस लेख से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।

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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…

Posted by Sanjit Gupta

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✅ आधार कार्ड से मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे निकाले?

Ans: इसके लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलेगा इसमें आपको पहले अपना पंजीकरण करना होगा। इसके बाद आपको मृत्यु प्रमाण पत्र के विकल्प का चयन करना होगा। और आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म आ जायेगा।

✅ मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है ?

Ans: ये प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज़ है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पश्चात बनाया जाता है। इसके लिए मृतक के परिवार के सदस्य आवेदन कर सकते हैं।

✅ इस प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है ?

Ans: भारत सरकार द्वारा इस प्रमाण पत्र को बनाना अनिवार्य किया गया है।
किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति के लिए इस प्रमाण पत्र को बनाना आवश्यक है।
मृत्यु प्रमाण पत्र बनने के बाद ही मृत व्यक्ति की बीमा राशि उसके नॉमिनी को मिलेगी। साथ ही अन्य संपत्ति भी परिवार के सदस्यों के नाम के नाम पर स्थानांतरित की जाएगी।
कुछ सरकारी योजनाओं के पात्र बनने के लिए इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। जैसे की कोई महिला विधवा पेंशन के लिए आवेदन करे।

✅ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कब आवेदन कर सकते हैं ?

Ans: मृतक की मृत्यु के 21 दिन तक आप इस के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं परन्तु आपको इसके साथ जुर्माना भी भरना होगा।

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