PM Karam Yogi Mandhan Yojana: प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी है। योजना की घोषणा 5 जुलाई 2019 को केंद्रीय बजट के दौरान तत्कालीन वित् मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य GST के अंतर्गत पंजीकृत दुकानदारों, व्यापारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने पेंशन देने की योजना है। लेकिन इसका लाभ लेने से पहले आपको हर महीने अपनी उम्र के हिसाब से प्रीमियम जमा करना होगा। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएँगे की कैसे करे Apply Karma Yogi Yojana Online.
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों, दुकानदार जिनका वार्षिक टर्न ओवर 1.5 लाख तक होगा उन्हें PM Karam Yogi Mandhan Yojana में शामिल होने के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद ही आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और आपको मानधन योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया जायेगा।
PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2023
पीएम कर्म योगी मानधन योजना के तहत देश के छोटे व्यवसायी और व्यापारी शामिल किया जाएगा और उन सभी को आवेदन करने के लिए 18 से 40 वर्ष आयु के बीच होनी चाहिए। यदि लाभार्थी की आयु 60 वर्ष है, तो PMKYM के तहत पेंशन के रूप में हर महीने 3000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तहत 18 साल के व्यापारियों को 55 रुपये प्रतिमाह और 40 साल के व्यापारियों को अधिकतम 200 रुपये प्रतिमाह प्रीमियम देना होगा।
PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2023 के तहत 3.2 लाख जन सेवा केंद्रों को आवेदन का काम दिया गया है। पीएम कर्म योगी मानधन योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को सरकार के माध्यम से एक नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है, यदि आप PMKYM के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा।
PM Karam Yogi Mandhan Yojana Highlights
योजना का नाम | PM Karam Yogi Mandhan Yojana |
द्वारा लॉन्च किया गया | पीएम नरेंद्र मोदी |
लॉन्च की तारीख | 31 मई |
नामांकन शुरू करें | शीघ्र उपलब्ध |
नामांकन की अंतिम तिथि | अभी घोषित नहीं किया गया है |
लाभार्थी | छोटे व्यापारी और दुकानदार |
लाभ | 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रु |
लाभार्थी की संख्या | 3 करोड़ रु |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | maandhan.in |
ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन करें | 3.2 लाख सीएससी केंद्र |
Details of PM Karam Yogi Mandhan Yojana (PMKYM) 2023
पीएम कर्म योगी मानधन योजना के तहत पेंशन के रूप में प्राप्त राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। ये धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में तभी भेजी जाएगी जब लाभार्थियों ने बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ा हो। छोटे व्यापारी और व्यापारी जिनकी 60 वर्ष की आयु के बाद कोई आय सहायता नहीं है, वे इस योजना के माध्यम से प्राप्त पेंशन से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। Apply Karma Yogi Mandhan Yojana Online
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2023 का उद्देश्य
Apply Karma Yogi Mandhan Yojana Online- हम सभी नागरिक जानते हैं की हमारे देश में छोटे कारोबारी और दुकानदार अपनी दुकान सही से चला नहीं पाते हैं जिस वजह से उन सभी को कमजोर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ता है और उन सभी को जीवन यापन करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन सभी बातो को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत 7 साल की उम्र के बाद वृद्ध जनों को 3000 रुपये हर महीने पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2023 का मुख्य उद्देश्य है कि छोटे कारोबारी व दुकानदार अपनी वृद्धावस्था के दौरान सशक्त व आत्मनिर्भर बन पाए।
पीएम कर्म योगी मानधन योजना के मुख्य तथ्य
- PM Karam Yogi Mandhan Yojana आवेदन करने वाले छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए तथा लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद 3000 हज़ार की धनराशि पेंशन के रूप में हर महीने दी जाएगी |
- इस योजना का लाभ देश के छोटे और सीमांत किसानो को प्रदान किया जायेगा ।
- यह योजना 50 प्रतिशत सरकार द्वारा वित्तीय पोेषित है।
- योजना के अन्तर्गत सभी आवेदन पत्र केवल आनलाईन माध्यम से स्वीकृत किये जायेगे।
- केन्द्र सरकार द्वारा योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद दिये जायेगे।
- योजना के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम एक नोडल ऐजन्सी की तरह कार्य करेगी।
- सरकार द्वारा पेंशन अमाउन्ट मासिक रूप से लाभार्थी के खाते में सीधे बैंक स्थानातरण के माध्यम से स्थानातरित किया जायेगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की पात्रता
- आवेदक असंगठित क्षेत्रो का कामगार श्रमिक होना चाहिए ।
- आवेदक की मासिक आय 15000 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आयु: 18 साल से 40 साल तक।
- इनकम टैक्स पयेर्स / कर दाता इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- आवेदक EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास आधार कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट या जनधन बैंक अकाउंट (IFSC कोड के साथ) होना आवश्क है।
Required Documents for PMSYM Yojana 2023 (दस्तावेज़ )
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक का पूरा पता
- मोबाइल नंबर
प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के अन्तर्गत देय प्रीमियम
Entry Age | Superannuation Age | Member’s monthly contribution (Rs) | Central Govt’s monthly contribution (Rs) | Total monthly contribution (Rs) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
How to Apply Karma Yogi Mandhan Yojana Online
- सबसे पहले आप अपने निकट के सीएससी सेण्टर जाएँ।
- आप अपने साथ सभी दस्तावेज लेकर जाएँ।
- आपको दस्तावेज केंद्र के अधिकारी के पास सौंप दे।
- केंद्र अधिकारी द्वारा आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा।
- फॉर्म भरने के बाद संचालक द्वारा एक प्रति प्रमाण दिया जायेगा जो आपको भविष्य के लिए सुरक्षित करना होगा।
- इसके बाद आप सीएससी संचालक को आवेदन शुल्क दे दे।
सारांश (Summary)
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
Posted by Sanjit Gupta
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Ans: छोटे उधोग धंधो से संबंध रखने वाले व्यापारियों को योजना से लाभान्वित किया जायेगा ,मानधन योजना से अधिकतम 3 करोड़ से भी अधिक खुदरा व्यापारियों को लाभ प्रदान किया जायेगा।
Ans: हाँ असंगठित क्षेत्र में रहने वाले ही छोटे दुकानदार एवं व्यापारियों को मानधन योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा 60 वर्ष की अवस्था पूरी हो जाने के बाद लाभार्थियों को योजना के तहत तीन हजार राशि तक की पेंशन प्रदान की जाएगी।
Ans: मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष के बाद उम्मीदवार को है महीने 3 हजार रूपये हर महीने दिए जायेंगे।
Ans: यदि भुगतानकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो परिवार में सिर्फ पत्नी को ही लाभ दिया जायेगा। इसके अलावा घर के कोई भी सदस्य को भुगतान राशि नहीं दी जाएगी।
Ans: आवेदन फॉर्म PMSYM Scheme की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।