Mahatma Gandhi Pension Scheme: यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले एक पंजीकृत श्रमिक है और आपकी आयु भी 60 साल या इससे अधिक है तो आपके लिए खुशखबरी है कि, आपको राज्य सरकार द्धारा हर महिना ₹ 1,000 रुपयो का पेंशन दिया जायेगा और इसीलिए हम आपको इस आर्टिकल मे, विस्तार से Mahatma Gandhi Pension Scheme के बारे मे बतायेगे। साथ ही साथ हम आपको इस आर्टिकल में, महात्मा गांधी पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए मांगे जाने वाले सभी योग्यताओ एंव दस्तावेजो के बारे मे बतायेगे ताकि आप सभी इस योजना में बिना किसी समस्या के आवेदन कर सके और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताएँगे के कैसे करें Apply Mahatma Gandhi Pension Scheme Online. अधिक जानकारी के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़े.
Mahatma Gandhi Pension Scheme
60 वर्ष से अधिक आयु वाले पंजीकृत श्रमिकों को पेंशन राशि दान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महात्मा गांधी पेंशन योजना को शुरू किया है. इस योजना के माध्यम से जिन पंजीकृत श्रमिकों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हैं. उन्हें सरकार हर महीने ₹1000 पेंशन प्रदान करेगी. पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए आवेदकों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा. इस योजना में आवेदन करने की संपूर्ण प्रक्रिया हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे.
Mahatma Gandhi Pension Scheme Highlights
योजना का नाम | Mahatma Gandhi Pension Scheme |
आर्टिकल का प्रकार | सरकारी योजना |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
योजना का नाम | महात्मा गांधी पेंशन योजना |
कौन आवेदन कर सकता है? | केवल उत्तर प्रदेश राज्य के पंजीकृत श्रमिक ही आवेदन कर सकते है। |
आवेदन हेतु क्या आयु सीमा है? | 60 साल या इससे अधिक |
कितने रुपयो की पेशन दी जायेगी ? | प्रतिमाह पूरे ₹ 1,000 रूपये |
योजना की विस्तृत जानकारी क्या है? | कृप्या करके आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ें। |
Mahatma Gandhi Pension Scheme का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के पंजीकृत श्रमिकों को पेंशन राशि प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है. महात्मा गांधी पेंशन योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के पंजीकृत श्रमिकों को ₹1000 प्रति माह पेंशन राशि प्रदान करेगी. पेंशन प्राप्त करके वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे.
उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना – आकर्षक लाभ एंव विशेषतायें क्या है?
इस योजना के तहत आप सभी आवेदक श्रमिको को जिन – जिन लाभों की प्राप्ति होगी वो कुछ इस प्रकार से हैं –
- प्रत्येक पात्र श्रमिक को प्रतिमाह की दर से 1,000/- की धनराशि देय है,
- यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी या पति को पेंशन प्रदान की जाएगी.
- पेन्शन राशि में प्रत्येक 02 वर्ष बाद रू0–50 की वृद्धि, जो अधिकतम रू0-1250 तक होगी और
- प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना में पंजीकृत श्रमिकों के अंशदान का वहन बोर्ड द्वारा किया जायेगा आदि।
Eligibility of Mahatma Gandhi Pension Scheme
- केवल उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी ही इस योजना के लिए आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं.
- आवेदक की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और वह पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए.
- आवेदक केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए.
- पंजीयन में न्यूनतम अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए.
यू.पी महात्मा गांधी पेंशन योजना – किन दस्तावेजो की जरुरत होगी?
इस योजना में आवेदन करने के लिए आप सभी श्रमिको को कुछ दस्तावेजो की पूर्ति करनी होगी जो कि, इस प्रकार से हैं –
- 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक अद्यतन अंशदान जमा किये जाने का साक्ष्य
- आधार कार्ड, बैंक पास बुक व निवास प्रमाण-पत्र की पठनीय छायाप्रति
- केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग से पेन्शन प्राप्त न किये जाने के सन्दर्भ में शपथ-पत्र
- प्रतिवर्ष माह अप्रैल में जीवित प्रमाण पत्र देय होगा
- पेंशनधारक की मृत्यु की दशा में उसके परिवारीजनों को 01 माह के अन्दर जिला श्रम कार्यालय को सूचित करना होगा आदि।
How to Apply Mahatma Gandhi Pension Scheme Online.
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने श्रम विभाग कार्यालय में विजिट करना होगा.
- वहां पर जाकर आपको महात्मा गांधी पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करके उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा.
- फॉर्म भर जाने के बाद आपको मांगे जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा.
- फॉर्म कंप्लीट भर जाने के बाद आपको इसे संबंधित श्रम विभाग में जमा करवा देना होगा.
- फॉर्म जमा करवाने के बाद आपको इसकी रसीद प्राप्त करनी होगी.
सारांश (Summary)
तो दोस्तों आपको कैसी लगी यह Apply Mahatma Gandhi Pension Scheme Online कि जानकारी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें और अगर आपका इस लेख से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…
Posted by Sanjit Gupta
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सीपीएओ की वेबसाइट https://cpao.nic.in खोलें। यदि आप पहले से ही पंजीकृत हैं, तो शीर्षक के तहत पेंशनभोगी सेवा (डब्ल्यूआरपीएस) लॉगिन पर क्लिक करें। नए पंजीकरण के लिए पेंशनभोगी के पास पीपीओ नंबर और खाता संख्या है।
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सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली (SSPMIS), https://www.sspmis.bihar.gov.in/ पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन की स्थिति की जाँच की जा सकती है। आवेदन पत्र भरने के बाद वृद्धावस्था पेंशन की स्थिति की जांच की जा सकती है।